राहुल गांधी को झटका, 2 साल की सजा बरकरार…2024 का चुनाव लड़ने पर असमंजस

विहान हिंदुस्तान न्यूज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। वे सूरत कोर्ट के उस फैसले को लेकर हाईकोर्ट गए थे जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। मानहानि मामले में राहुल को यह सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहने से उनके 2024 के चुनावों में उम्मीदवारी को लेकर भी असमंजस बन गया है। तब तक सजा बरकरार रहती है तो राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

राहुल गांधी पर पूर्णेश मोदी ने मानहानि का दावा पेश किया था। असल में 2019 में कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पूर्णेश मोदी ने मान​हानि का केस दायर किया था। इसी साल 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट की डबल बैंच व सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने का विकल्प है। बताया जाता है जल्द ही डबल बैंच में यह अपील की जा सकती है। उधर, कांग्रेस ने देश के अलग-अलग शहरों-गांवों में इकट्ठे होकर राहुल गांधी के साथ खड़े रहने की बात कही है।

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