हर साल दस सब इंस्पेक्टर व 50 कांस्टेबल के पद खिलाड़ी कोटे से भरे जाएंगे, हाईट में छूट भी मिलेगी, वित्तीय वर्ष में पद नहीं भरे जाने पर आगामी वर्षों में रिक्त पद जोड़े जाएंगे

म.प्र में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के मापदंड जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए जो नियम शर्ते बनाई है उसके तहत हर साल सब इंस्पेक्टर के दस और कांस्टेबल के 50 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में सिर्फ हाईट में छूट मिलेगी बाकी नियम अन्य कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की तरह ही रहेंगे। शुरुआत में तो खिलाड़ियों को प्रदेश व पुलिस टीम के लिए खेलना होगा लेकिन कुछ वर्षों बाद जब उनका खेल कैरियर नीचे जाता है अन्यथा वे पुलिस विभाग के सामान्य कार्यों के अतिरिक्त पुलिस विभाग में अन्य कर्मचारियों व उनके बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण देकर खेल का वातावरण सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करेंगे।

इन खेलों में चाहिए पदक या प्रतिनिधित्व

जिन खिलाड़ियों ने ओलिंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल अथवा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक प्राप्त किया हो। आवेदन की अंतिम तिथि से तीन वर्ष के अंदर प्राप्त पदकों को ही विचारण में लिया जाएगा। इसमें पुराने पदक मान्य नहीं होंगे।

ये होंगे चयन समिति के सदस्य

– इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पद के लिए प्राप्त आवेदन के परीक्षण एवं उसके बाद भर्ती चयन प्रक्रिया चयन समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (वि.स.बल) द्वारा की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन), पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) तथा संचालक खेल एवं युवा कल्याण अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

..बाहर के राज्य वाले भी पा सकेंगे मौका

राज्य शासन ने इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पद के लिए म.प्र. के मूल निवासी होने के साथ प्रदेश के बाहर के राज्य वाले खिलाड़ियों को भी मौका देने की व्यवस्था रखी है। नियम के तहत विचारण क्षेत्र में आने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को म.प्र. का मूल निवासी होना आवश्यक है लेकिन जो प्रदेश के बाहर का खिलाड़ी है उसे यदि यहां नौकरी चाहिए तो म.प्र. राज्य खेल अकादमी में कम से कम तीन वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

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