चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुई महिला को देना होंगे 15 करोड़ रुपये, वालमार्ट पर शिकंजा
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विहान हिंदुस्तान न्यूज
मल्टीनेशनल कंपनी वालमार्ट पर एक महिला को 15 करोड़ रुपये दिए जाने के आदेश कोर्ट ने सुनाए हैं। इस महिला पर वालमार्ट ने 3600 रुपये के सामान की चोरी का आरोप लगाया था और बाद में उससे जुर्माने के तौर पर 15 हजार रुपये देने को कहा था। महिला ने न्यायालय का रूख किया जहां से उसके पक्ष में फैसला आया।
यह महिला है लेस्ली नर्स जो 2016 से वालमार्ट के इस आरोप से परेशान है। घटना 2016 की ही है। लेस्ली ने कुछ सामान खरीदा और जब वह बाहर आने लगी तो कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। कर्मचारियों का कहना था लेस्ली 3600 रुपये का सामान चुराकर ले जा रही है जबकि लेस्ली का कहना है उसने यह सामान खरीदा है। कर्मचारियों द्वारा लेस्ली के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की धमकी दी जाने लगी। बाद में एक लॉ फर्म की तरफ से लेस्ली को नोटिस भी जारी हुए। लेस्ली ने पाया की ये नोटिस वालमार्ट की तरफ से आए हैं। उसने भी न्यायालय का सहारा लिया। हाल ही में न्यायालय ने लेस्ली के पक्ष में फैसला देते हुए वालमार्ट को 2.1 मिलियन डॉलर (15 करोड़ रुपये से अधिक) हर्जाने के रूप में लेस्ली को देने की बात कही। हालांकि वालमार्ट ऊपरी अदालत में इसे चैलेंज कर सकता है। उधर, लेस्ली का कहना है इससे पहले भी वालमार्ट ग्राहकों पर चोरी का आरोप लगाकर पैसे वसूलता रहा है लेकिन मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई।