बिजनेसमैन बोला – धक्का लगा तो उसके होंठ महिला के गाल पर आ लगे, कोर्ट ने इसे किस माना और दे दी एक साल की सजा
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विहान हिंदुस्तान न्यूज
मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लोकल ट्रेन में एक महिला को किस करने के मामले में 37 साल के बिजनेसमैन किरण होनावर को एक साल की कड़ी सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस 10 हजार रुपये में से पांच हजार रुपये पीड़ित महिला को दिए जाएंगे। यह मामला 2015 का है जिसमें सजा अभी सुनाई गई है। आरोपी का कहना था लोकल ट्रेन में धक्का लगने से वह महिला के करीब आ गए और उनके होंठ महिला के गाल पर आ लगे लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। कोर्ट का कहना है पुरुषों की तुलना में महिलाएं जल्द ही सामने वाले के इरादे समझ लेती हैं। इसे साधारण रूप से महिलाओं का अंतज्ञान कहा जाता है।
बिजनेसमैन किरण व पीड़ित महिला हार्बर लाइन ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे। महिला ने पुलिस में तब जो शिकायत दर्ज कराई थी तब उसमें स्पष्ट लिखवाया था कि आरोपी उसकी सामने वाली सीट पर बैठकर उसे घूर रहा था। घटनाक्रम के अनुसार जब महिला को आगे के स्टेशन पर उतरना था तो वे अपनी सीट से उठकर दरवाजे तक जाना चाह रही थी। इसी दौरान आरोपी भी उठा और उनके पीछे हो लिया। ट्रेन में भीड़ थी जिससे महिला धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी लेकिन एकाएक आरोपी ने उसे किस कर दिया। इस बात से महिला जोर से चिल्लाई और लोगों ने आरोपी को पीट दिया। कोर्ट ने महिला के एक साथी के अलावा दो अन्य लोगों के बयान लिए जो घटनाक्रम के दौरान मौजूद थे। महिला के साथी ने किस करने की बात कोर्ट को बताई जबकि दो अन्य गवाहों ने बताया कि आरोपी की पिटाई लोगों ने इसलिए की थी कि उसने महिला को किस किया। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी का यह तर्क खारिज कर दिया कि उसे साथी यात्रियों का धक्का लगा था, जिसके चलते वह महिला पर गिर गया और उसके होंठ अनजाने में महिला के गालों को छू गए। किरण होनावर को दोषी करार देते हुए मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट वी.पी. केदार ने सजा सुनाई। मजिस्ट्रेट ने कहा कि महिलाओं में नॉन वर्बल (गैर-मौखिक) इशारों को समझने की जन्मजात क्षमता होती है। वह छोटी बारीकियों को भी जल्दी पढ़ लेती हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला ने ये आरोप अनजाने में हुई एक हरकत के खिलाफ लगाया।