सरकार की हिदायत – कोई भी सामान खरीदने पर ग्राहक को मोबाइल नंबर देना आवश्यक नहीं है

विहान हिंदुस्तान न्यूज

भारत सरकार ने उन दुकानदारों व कंपनियों को स्पष्ट कर दिया है जो ग्राहकों के न चाहने पर भी उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। सरकार ने कन्ज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट के अंतर्गत जो नया निर्देश जारी किया है उसके मुताबिक ग्राहक अपनी चाहत पर ही दुकानदार को मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। यदि दुकानदार नहीं माने तो ग्राहक उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने 26 मई 2023 को जारी किए आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी दुकानदार या कंपनी ग्राहक को उसका मोबाइल नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। सरकार ने कन्ज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट के अंतर्गत इस मामले को लिया है। असल में सरकार को यह कदम इसलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि दुकानदारों या कंपनियों द्वारा ग्राहकों के मोबाइल नंबर तो ले लिए जाते हैं लेकिन इन नंबरों का बाद में कई बार दुरूपयोग भी होता है। इन नंबरों को कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के ​लिए भी उपयोग करती है। कई बार तो इन नंबरों को बेच भी दिया जाता है। ये नंबर प्रमोटर ग्रुप्स खरीद लेते हैं जो अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के काम में इसका उपयोग करते हैं। अपने क्लाइंट से ये मोटी रकम प्रमोशन के लिए ले लेते हैं। ये कंपनियां कभी भी ग्राहक को फोन करती है या फिर उनके नंबरों पर मैसेज भेजती है। ऐसे में ग्राहक परेशान होता है। सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग में लंबे समय से इस बात की शिकायत भी आती रही है जिसके बाद सरकार ने इसपर यह एक्शन लिया है।

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